राजनांदगांव (वीएनएस)। कलेक्टर ने वर्तमान में कोविड-19 के नए वेरियन्ट ओमीक्रॉन के संक्रमण के बढ़ते फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आदेश में कहा है कि राजनांदगांव राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेलकूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन व जनसमुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है।
जिला अंतर्गत सभी मॉल, होल-सेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने कहा गया है। डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन पहुंचने पर 72 घण्टे पूर्व का कोरोना टेस्ट (आरटीपीसीआर) निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक है। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु सैम्पलिंग ली जाएगी और रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को क्वारंटाईन में रहना होगा।
इसी प्रकार स्थानीय नागरिकों को बाहर यात्रा के लिए रेल्वे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घण्टे पूर्व की कोरोना टेस्ट (आरटीपीसीआर) निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। स्टेशन मास्टर डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन एवं राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन पर आगमन एवं निर्गमन के लिए एक ही गेट की व्यवस्था सुनिश्चित रखेंगे। जिस पर यात्रियों की कोरोना टेस्ट हेतु सैम्पलिंग किया जा सके। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा, नाके पर रेन्डम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित सुनिश्चित करने कहा गया है। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से कहा गया है। इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी विभाग आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें। अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जा सकती है।
सभी दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन करते पाए जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 74402-03333 है। आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
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