दुर्ग (वीएनएस)। जिले के विभिन्न स्थानों पर राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर उपभोक्ता अधिनियम के संबंध में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। राहुल शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पैरा लीगल वालंटियर ने बताया कि कोविड संबंधित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है ताकि कोविड-19 महामारी से बचा जा सके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अक्सर यह शिकायत प्राप्त होती है कि विक्रेता किसी वस्तु पर वर्णित एमआरपी से ज्यादा उस वस्तु को बेचते हैं।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2018 से ई-कॉमर्स कंपनियों जेेैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान के लिए समानो का अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी बताना अनिवार्य हो गया हेै। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा हो सकती है। इस नियम को लागू करने के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि यदि वे किसी भी उत्पाद को डिस्काउंट, ऑफर या छूट में बेच रही हैं, तब भी ग्राहकों के हितों के मद्देनजर उनके लिए एमआरपी समेत अन्य जानकारियां देना अनिवार्य होगा। जनमानस को उपभोक्ता अधिनियम की जानकारी नही होने से कानूनी उपचार प्राप्त नही हो पाता है।
विक्रेता मुद्रित एमआरपी से ज्यादा का कोई सामान नहीं ले सकता है और कोई भी दुकानदार और निर्माता द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक नहीं बेच सकता है परंतु यदि कोई दुकानदार एमआरपी मूल्य से ज्यादा मूल्य से वस्तु को बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं। वर्तमान में ग्राहकों से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वालों को अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। पहली गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किए जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।
रेलवे परिसर में उक्त जागरूकता अभियान में विशेष तौर पर ऐसे लोग को जो कि बिना मास्क धारण किए रेलवे परिसर में घूम रहे हैं, उन्हें इस आशय का बंधपत्र भरवाया जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के संबंध में सार्वजनिक स्थान पर मास्क अवश्य शासन की कोविड-19 से संबंधी नियमों का पालन करूंगा।
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