
कांकेर (वीएनएस)। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आस-पास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 जनवरी से 6 अप्रैल तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दिया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी को किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।