रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैर व्यावसायिक गतिविधियों पर रहेगी रोक
कोविड संक्रमण के विस्तार को रोकने जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
जांजगीर-चांपा (वीएनएस)। जिला दंडाधिकारी शुक्ला ने कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक होने के कारण जिले के सक्ती विकासखंड के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र,सभी लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल को आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। सक्ती विकास खंड में कोविड का संक्रमण दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक हो गया है। इस आदेश का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को धीमी करना नहीं है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के संक्रमण के विस्तार को रोकना है।
जारी आदेश में सक्ती विकासखंड के अंतर्गत गैर व्यावसायिक गतिविधियों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। उक्ताशय का आदेश धारा 144 और महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने विकासखंड के अंतर्गत जहां भी कोविड संक्रमित मरीज हैं, उनका कंटेनमेंट जोन में इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी सक्ती को निर्देशित कर कहा है कि वे विकासखंड के सभी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार रखें। जिला दंडाधिकारी ने सक्ती के एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी सक्ती, और महिला व बाल विकास विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।