रायपुर (वीएनएस)। राजधानी रायपुर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब रायपुर कलेक्टर ने आदेश में संशोधन करते हुए एक घंटे की छूट दी है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने आदेश में लिखा कि ठेला, गुमटी और अन्य छोटे फुटपाथ व्यापारियों के समयावधि के प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए उपरोक्त वर्णित आदेश की कंडिका 1 में रात्रिकालीन की अवधि को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किए जाने का आदेश दिया है।
इसी तरह आदेश की कंडिका 5 में वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त पर आधारित होने के कारण रात्रि 10 बजे की समयावधि को शिथिल किया जाता है, लेकिन विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग की अनुमति पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी।
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