मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर के बाहर निकलना रहेगा प्रतिबंधित
नारायणपुर (वीएनएस)। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत् जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए प्रेषित किये गये थे, जिसमें नगर पालिका बंगलापारा वार्ड (शांति नगर) में 1 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलाव को र्दृिष्टगत रखते हुए बंगलापारा पूर्व दिशा वेयर हाउस राईस गोदाम तक, पश्चिम दिशा स्थित खेत तक, उत्तर दिशा एजुकेशन हब गरांजी की ओर जाने वाली रोड तक और दक्षिण दिशा एजुकेशन हब गरांजी तक मांइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने, हाट-बाजार और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। इसके साथ ही घर पहॅुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट ट्रैसिंग व सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जाएगी।