जांजगीर-चाम्पा (वीएनएस)। जिले में विगत दिनों कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कोरोना वायरस एवं उसके नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण व रोकथाम और आमजनों के सुरक्षा की दृष्टि से जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, की धारा 30. 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 के तहत निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में कोविड-19 पॉजिटिविटी की दर 04 प्रतिशत से अधिक है। सभी प्रकार की जुलूस, रैली, सभाओं और सामाजिक (विवाह आयोजन व अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजनों को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। विवाह व अंत्येष्टि कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति और 200 व्यक्तियों से अधिक उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक कफ्र्यू : जिले में रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया गया है। इस दौरान सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग व परिवहन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस, अस्पताल पूवर्वत संचालित रहेंगे।
स्कूल, छात्रावास/आश्रम शालाएं व आंगनबाड़ी बंद रहेंगे : जिले के समस्त स्कूल, छात्रावास/आश्रम शालाएं विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। ऑनलाईन मोड में कक्षाएं जारी रहेगी। कोविड टीकाकरण कार्य के लिए वर्ष 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन व फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल, पुस्तकालय आदि इस प्रकार के स्थानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर मैरिज पैलेस, जिम, ऑडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप का संचालन उनकी कुल क्षमता के एक तिहाई क्षमता तक मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा।
परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे : संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/व्यवसायिक परीक्षा मंडल आदि की ओर से आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे।
रेल यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य : जिले में रेल में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा समय में 72 घंटे से भीतर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (कोविड-19) अथवा उसके नए वेरिएण्ट ओमिक्रान से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति की ओर से तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित किया जाए। सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल की ओर से दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जांच दल को ऐसा कोई व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड का भागी होगा।
होम आइसोलेशन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य : यदि कोई व्यक्ति का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आइसोलेशन के लिए अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई पालन अनिवार्य : फेस कवर करना सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेसिंग बनाना व्यक्तियों की ओर से सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। दुकानों के बाहर साबुन व स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाएं तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर में संचालक और उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान मास्क धारण न करने पर शासन की ओर से बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
निर्देशों के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समय अवधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।