धमतरी (वीएनएस)। मानसून को ध्यान में रख ज़िले की रेत खदानों में आगामी 15 अक्टूबर तक उत्खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है, किंतु स्वीकृत भंडारण से रेत का परिवहन किया जा सकता है। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन पर निगाह रख कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भण्डारण से रेत परिवहन के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर ओवरलोडेड हाईवा वाहन ना चलें, इसके लिए भी ज़िले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खनिज, परिवहन, पीएमजीएसवाई और पुलिस अमले को संयुक्त रूप से काम करना होगा। आज सुबह 11 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेते हुए कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने उक्त निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने ज़िले में स्वीकृत सामाजिक पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। ग्राम पंचायतों में पेंशन के ऐसे मामले जो जनपदों में अनुमोदन के लिए लंबित हैं, किंतु उक्त प्रकरणों में आवेदक वास्तव में पेंशन की पात्रता रखता हो, ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव सुनिश्चित करेगा कि पात्र हितग्राहियों को अनुमोदन की प्रत्याशा में पेंशन स्वीकृत कर दिया जाए। कलेक्टर ने बैठक में समाज कल्याण विभाग और पंचायत सचिवों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सामाजिक पेंशन मामलों में काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ज़िले में विभिन्न कार्यालयों में आगामी 31 मार्च को सेवानिवृत होने वाले लोगों के पेंशन प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा भी की। दरअसल कोषालय संहिता में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आहरण संवितरण अधिकारी को जून महीने में कोषालय में प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसमें वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में आपवादिक प्रकरणों को छोड़कर, कोई भी पेंशन का प्रकरण लंबित नहीं है, यह प्रमाणित करना होता है। इससे समय रहते शासकीय कर्मियों के पेंशन मामले स्वीकृत हो जाए और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन मिल जाए, यह सुनिश्चित करने में सुविधा होती है। कलेक्टर ने इसके तहत सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को उक्त जानकारी अविलंब कोषालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।