बीजापुर (वीएनएस)। जिले में विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशानुसार विगत दिवस विकासखण्ड भैरमगढ़ में बाल श्रम, सड़क पर रहने वाले बच्चे एवं भिक्षावृति में लिप्त ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें स्कूल से जोड़े जाने सघन अभियान चलाया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी लुपेन्द्र महिनाग के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई श्रम विभाग, पुलिस विभाग, नगरीय निकाय विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्गत विकासखण्ड भैरमगढ़ के होटल एवं ढॉबों, घरेलू कामगार, मकान निर्माण, सड़क, दुकान, गैरेज में जाकर निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया तथा पेम्पलेट-पोस्टर बाटते हुए दुकान, होटल, ढाबों में जाकर चेक किया गया कि श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों से काम तो नही लिया जा रहा है। साथ ही बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया, अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढाबों, घरेलू कामगार, ईंट भट्टी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गरैज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है, यह जानकारी भी प्रचार-प्रसार के दौरान दी गई। इस दौरान संरक्षण अधिकारी गणेश झाड़ी, विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी कुमारी आनंदमई मल्लिक, श्रम कल्याण अधिकारी प्राजंल पटेल, श्रम निरीक्षक सोपान कर्णेवार, परामर्शदाता कुमारी नगीना लेकाम, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप चिड़ेम एवं आउटरीच वर्कर राजूराम कश्यप मौजूद थे।