बिलासपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु 20 जनवरी को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही सम्पन्न होते तक जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना, किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत महासमुंद जिले में शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक मतदान प्रक्रिया स...
जिले के सभी 6 नगरीय निकायों में आज शांतिपूर्ण और सुचारु रूप से नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। जिले में औसत मतदान 70.48 प्रतिश...
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं की विशेष सहभागिता रही। मतदाताओं में मतदान के लिए अभूतपूर्व उत्साह और उल्लास रहा। ...
नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025 के तहत आज जिले की नगरपालिका परिषद कांकेर सहित नगर पंचायत चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पखांजूर के मतदाताओं ने उत्सा...
छत्तीसगढ़ के प्रयाग राज के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी राजिम में 12 फरवरी से राजिम कुंभ कल्प मेला का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका समापन 26 फरवरी मह...
राजिम कुंभ कल्प के मंच पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे से स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं मुख्य मंच पर श...