’कोरिया (वीएनएस)। पंचायत उप निर्वाचन 2026 के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को चुनावी प्रचार सामग्री से विरूपित किए जाने पर रोक लगाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार विकासखंड बैकुण्ठपुर के जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 तथा ग्राम पंचायत बिशुनपुरए केनापारा, पोटेडांड़ए पतरापाली, सरईगहना, मुड़ीझरिया,जामपानी, डुभापानी, जटासेमर, चारपारा, झरनापारा, कदमनारा, गोल्हाघाट, कटोरा, पिपरा, करजी, चिरगुड़ा, डुमरिया, मुगुम एवं विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत अकलासरई में पंचायत उप निर्वाचन आयोजित किया जाएगा।
निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 01 जून 2026 को मतदान ;यदि आवश्यक होद्धए 02 जून 2026 को मतगणना तथा 04 जून 2026 को परिणाम घोषित किए जाएंगे।
जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा.5 के अंतर्गत जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारों पर नारे लिखनेए पोस्टर.बैनर लगाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन खंभों पर झंडियां लगाने से सार्वजनिक संपत्तियों का स्वरूप विकृत होता है।
आदेशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित किए जाने की स्थिति में अनुभाग स्तर पर श्लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ताश् गठित किया जाएगा। यह दस्ता पोस्टर.बैनर हटानेए नारे मिटाने एवं सार्वजनिक संपत्तियों को मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई करेगा।
दस्ते में लोक निर्माण विभाग एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा तथा इसकी निगरानी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी करेंगे। साथ ही सहयोग के लिए पुलिस विभागए पटवारी एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी निजी संपत्ति को उसके स्वामी की लिखित अनुमति के बिना विरूपित किए जाने पर संबंधित संपत्ति स्वामी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकेगाए जिसके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित शिकायतों के पंजीयन एवं जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही की गई कार्रवाई का साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
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