धमतरी (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 57 (1) (ग) के अंतर्गत धमतरी जिले की परिसमापनाधीन सहकारी समितियों के सदस्यों एवं हितबद्ध व्यक्तियों के लिए सूचना जारी की गई है।
जारी सूचना के अनुसार मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, आमदी (पंजीयन क्रमांक 340), विकासखंड धमतरी के सदस्यों अथवा संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को प्रकाशन तिथि से 02 माह की समय-सीमा के भीतर अपनी लेनदारी, देनदारी एवं अन्य दावे प्रमाण सहित संबंधित परिसमापक अथवा कार्यालय के परिसमापन कक्ष में प्रस्तुत करना होगा। उक्त समिति की परिसमापक पूर्णिमा घाणेकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक नियुक्त हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
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