पंचायत उप चुनाव में भवनों पर बिना अनुमति प्रचार करने पर रोक

Posted On:- 2022-06-07



महासमुंद(वीएनएस)।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा कर दी है। महासमुंद जिले की जनपद पंचायत महासमुंद के ग्राम पंचायत साराडीह एवं शेर, पंचायत वार्ड लहंगर के वार्ड क्रमांक 4 एवं 8, सिनोधा वार्ड क्रमांक 5, जोगीडीपा वार्ड क्रमांक 7, बरबसपुर वार्ड क्रमांक 12, लभराकला वार्ड क्रमांक 10 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी प्रकार जनपद पंचायत बागबाहरा के पंचायत वार्ड कन्हारपुरी के वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13, सिर्रीपठारीमुड़ा वार्ड क्रमांक 14, बी.के. बाहरा वार्ड क्रमांक 5 में, पिथौरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बड़ेटेमरी, चारभाठा एवं चनौरडीह तथा पंचातय वार्ड बरेकेल के वार्ड क्रमांक 3, अठारहगुड़ी वार्ड क्रमांक 12, पिरदा वार्ड क्रमांक 4, सागुनढाप वार्ड क्रमांक 6, सोहागपुर वार्ड क्रमांक 3 में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके अलावा जनपद पंचायत बसना के पंचायत वार्ड लोहरीनडीपा के वार्ड क्रमांक 2, संतपाली वार्ड क्रमांक 5, बनडबरी वार्ड क्रमांक 9, कुरमाडीह वार्ड क्रमांक 10, एवं बड़ेसाजापाली वार्ड क्रमांक 7 और 15, तथा सरायपाली जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भीखापाली एवं पंचायत वार्ड केदुवां के वार्ड क्रमांक 3, भथिया वार्ड क्रमांक 8, मोखापुटका वार्ड क्रमांक 10, जलपुर वार्ड क्रमांक 5, तोरेसिंहा वार्ड क्रमांक 11, कोसमपाली वार्ड क्रमांक 8, भीखापाली वार्ड क्रमांक 3, कोटद्वारी वार्ड क्रमांक 9, छिंदपाली वार्ड क्रमांक 7 और खैरझिटकी वार्ड क्रमांक 1 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम पंचायतों तथा वार्डाें के क्षेत्र में राजनीतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने हेतु, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित प्रतिबंधित किया गया है।