महासमुंद(वीएऩएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर ने त्रिस्तरीय उप निर्वाचन-2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले के जनपद पंचायत महासमुंद के ग्राम पंचायत साराडीह एवं शेर, पंचायत वार्ड लहंगर के वार्ड क्रमांक 4 एवं 8, सिनोधा वार्ड क्रमांक 5, जोगीडीपा वार्ड क्रमांक 7, बरबसपुर वार्ड क्रमांक 12, लभराकला वार्ड क्रमांक 10, इसी प्रकार जनपद पंचायत बागबाहरा के पंचायत वार्ड कन्हारपुरी के वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13, सिर्रीपठारीमुड़ा वार्ड क्रमांक 14, बी.के. बाहरा वार्ड क्रमांक 5 में, पिथौरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बड़ेटेमरी, चारभाठा एवं चनौरडीह तथा पंचातय वार्ड बरेकेल के वार्ड क्रमांक 3, अठारहगुड़ी वार्ड क्रमांक 12, पिरदा वार्ड क्रमांक 4, सागुनढाप वार्ड क्रमांक 6, सोहागपुर वार्ड क्रमांक 3 मंे। इसके अलावा जनपद पंचायत बसना के पंचायत वार्ड लोहरीनडीपा के वार्ड क्रमांक 2, संतपाली वार्ड क्रमांक 5, बनडबरी वार्ड क्रमांक 9, कुरमाडीह वार्ड क्रमांक 10, एवं बड़ेसाजापाली वार्ड क्रमांक 7 और 15, तथा सरायपाली जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भीखापाली एवं पंचायत वार्ड केदुवां के वार्ड क्रमांक 3, भथिया वार्ड क्रमांक 8, मोखापुटका वार्ड क्रमांक 10, जलपुर वार्ड क्रमांक 5, तोरेसिंहा वार्ड क्रमांक 11, कोसमपाली वार्ड क्रमांक 8, भीखापाली वार्ड क्रमांक 3, कोटद्वारी वार्ड क्रमांक 9, छिंदपाली वार्ड क्रमांक 7 और खैरझिटकी वार्ड क्रमांक 1 में लोक-परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान के निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक आवश्यक उपाय भी किए गए है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने महासमुंद जिले के जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत एवं वार्डाें के सीमा क्षेत्र के भीतर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य सीमा क्षेत्र स्थान पर प्रतिबंधित किया है।