सुकमा(वीएएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत अब प्रतिवर्ष 6000 रूपये के स्थान पर 7000 रूपये प्रति हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत् वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त की राशि 2000 रुपये प्रति हितग्राही के मान से 21 मई 2022 को पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधे राशि हस्तांतरित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामाजिक भत्ता या आर्थिक सहायता अन्य योजना से प्राप्त कर रहे हो वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके साथ ही पूर्व में छूटे हुए हितग्राहियों एवं नवीन आवेदक भी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से संपर्क कर अपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।