कोण्डागांव (वीएनएस)। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक समाचार न्यूज चैनल एवं समाचार पत्र द्वारा ग्राम बड़ेकनेरा में अवैध मुरूम उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में जानकारी दी गई थी। जिसपर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं तहसीलदार विजय मिश्रा के निर्देश पर राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के सहायक खनिज अधिकारी गौतम कुमार नेताम एवं नायब तहसीलदार कोण्डागांव विजय प्रपात सिंह के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित कर उत्खनन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जहां मौके पर निरीक्षण में दल को अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते कोई भी वाहन प्राप्त नहीं हुआ किंतु उक्त स्थल में अवैध उत्खनन किये गये गढ्ढों की माप कर गौण खनिज (मुरूम) के अवैध उत्खनन के लिए रायपुर निवासी व्यवसायी गुलाबचंद जैन के विरूद्ध गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत् कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस दल में खनिज निरीक्षक नेहा टण्डन सहित राजस्व विभाग की कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित रहे।
ज्ञात हो कि वर्तमान में व्यवसायी गुलाबचंद जैन को ग्राम भगदेवा से गौण खनिज मुरूम अथवा मिट्टी परिवहन की अनुमति 11 मई से 10 अगस्त 2022 तक के लिए प्रदान की गई है। जबकि बड़ेकनेरा में इस प्रकार की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।