कोरिया (वीएनएस)। कलेक्टर ने 12 जून 2022 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिले में 12 से 18 जून तक मनाए जाने वाले बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह में बाल श्रम हतोत्साहित करने के लिए बालक एवं किशोर (श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 क अंतर्गत संभावित क्षेत्र यथा होटल, ढाबा, वर्कशॉप, दुकान, ऑटों गैरेज, ईट भट्ठा, कबाडी इत्यादि संस्थनों में निरीक्षण, व्यापक प्रचार एवं प्रसार की कार्यवाही टॉस्क फोर्स के माध्यम से सतत निरीक्षण किए जाने के लिए दल का गठन किया है।
निरीक्षण दल में बाल श्रम नियोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के लिए पुलिस विभाग से पुलिस बल 2(एक महिला)एवं सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी, शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं स्टॉफ होंगे तथा निरीक्षण दल के लिए श्रम विभाग के श्रम पदाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।