अप्रैल से सितम्बर-22 तक दिया जा रहा अतिरिक्त खाद्यान्न

Posted On:- 2022-06-13



धमतरी (वीएनएस)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रचलित अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड में चावल की नियमित पात्रता तथा अतिरिक्त आबंटन का निःशुल्क वितरण करने निर्देशित किया गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डों पर अप्रैल से सितंबर तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माह अप्रैल एवं मई हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जा रहा है। मई से सामान्य आबंटन के साथ ही अप्रैल एवं मई का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त आबंटन का वितरण राशन कार्डधारियों को मई में किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार अप्रैल से सितंबर तक जिले में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल, निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डाें (सामान्य एपीएल राशन कार्डों को छोड़कर) में नियमित मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कलयाण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन का चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।