कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने संशोधित दिशा-निर्देश जारी

Posted On:- 2022-06-21



नारायणपुर (वीएनएस)। उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने केलिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उक्त संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित प्रतिवेदन आदेश में कुछ संशोधन किया गया है। संशोधित पारित आदेश में कहा गया है कि मृत्यु की तारिख से दावों को प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा दिए बिना दावों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को जारी रखना वांछनीय नहीं है। वतर्मान में दावों को प्राप्त करने की अंतहीन होती जा रही है और ऐसे में झूठे दावे प्रस्तुत करने की पूरी संभावना है। इसलिए कोविड-19 के कारण मृत्यु की तारिख से मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए 90 दिवस का समय सीमा तय करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश में जारी उक्त संशोधित दिशा निर्देश 21 मार्च 2022 के पश्चात कोविड-19 से मृत्यु होने पर लागू होगा। इसके अलावा यदि मृत्यु कोविड-19 के कारण 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, तो 25 मार्च 2022 से 60 दिवस के भीतर मुआवजे के लिए दावा दायर करना चाहिए। पूर्व में जारी आदेशानुसार ही दावों को संसोधित करने और दान प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान किया जाना है। अत्यधिक कठिनाई के मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकता है।