बलौदाबाजार (वीएनएस)। कलेक्टर सिंह ने आज छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आॅयल ( अनुज्ञापन) आदेश 1980 की कंडिका 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त पेट्रोल- डीजल पंप मालिकों को आदेशित किया है कि वे अग्रिम आदेश पर्यन्त पेट्रोल 1000 लीटर तथा डीजल 2000 लीटर डेड स्टाक छोड़कर आरक्षित (रिजर्व) रखेगें। आरक्षित स्टॉक का विवरण सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व तहसीलदार की ओर से कानुन व्यवस्था, प्रोटोकाल में संलग्न शासकीय वाहन नगरपालिका, अग्निशमन वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग की वाहनों व अन्य शासकीय वाहनों को ही प्रदाय किया जायेगा। पेट्रोल-डीजल पंप मालिक प्रतिदिन के प्रारंभिक स्टॉक आवक, विक्रय, तथा शेष स्टॉक की जानकारी अगामी दिवस जिला खाद्य कार्यालय में लिखित या खाद्य कार्यालय के ई-मेल आई.डी. एफओबलौदाबाजार डॉट सीजी एडदीरेट एनआईसी डॉट इन पद के माध्यम से प्रस्तुत करेगें। विक्रय की गई आरक्षित मात्रा की विस्तृत जानकारी पृथक से प्रतिदिन देना सुनिश्चित करें।