जिले के सम्पूर्ण पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में धारा-144 प्रभावशील

Posted On:- 2022-06-22



बालोद (वीएनएस)। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन जून 2022 यथा-ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच प्रतिनिधियों का निर्वाचन 28 जून 2022 को बालोद जिला में संपन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी प्रारंभिक तैयारियां प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अतएव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा विकासखंड बालोद के ग्राम पंचायत पड़कीभाट, सांकरा क., विकासखंड गुरुर के ग्राम पंचायत रमतरा, विकासखंड डौंडीलोहारा के ग्राम पंचायत सिवनी एवं राघोनवागांव के सीमा क्षेत्र में लोक परिशांति बनाए रखना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला दंडाधिकारी महोबे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है:- बालोद राजस्व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा विकासखण्ड बालोद, गुरूर, डौंडीलोहारा के उपरोक्त पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएं व अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थि सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कमर्चारियों पर लागू नहीं होगा। जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कमर्चारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। बालोद राजस्व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा-विकासखंड बालोद, गुरूर, डौण्डीलोहारा के उपरोक्त पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी। बालोद राजस्व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा-विकासखंड बालोद, गुरूर, डौण्डीलोहारा के उपरोक्त पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति की ओर से आमसभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनीतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति बालोद राजस्व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा-विकासखंड बालोद, गुरूर, डौण्डीलोहारा के उपरोक्त पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आसपास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा, जुलूस के लिए उपयोग करेगा। बालोद राजस्व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा-विकासखंड बालोद, गुरूर, डौण्डीलोहारा के उपरोक्त पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति की ओर से संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार व वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा तो या भा.दं.वि. की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अत्यावश्यक होने व समयावधि ना होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया। यह आदेश 20 जून से निर्वाचन संपन्न होने तक संपूर्ण पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।