सुकमा (वीएनएस)। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच सहित अन्य सभी दस्तावेजों की जांच आज जिला परिवहन कार्यालय में की गई। शासन की ओर से निर्धारित 16 सुरक्षा मानक के आधार पर पुलिस यातायात विभाग, जिला परिवहन विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से वाहन का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान समस्त वाहनों के फिटनेस प्रमाण,टैक्सी परमिट, ड्राइवर लाइसेंस, प्रदूषण कंट्रोल प्रमाण पत्र आदि की जांच की गई। 2 स्कूली वाहन का टैक्सी परमिट नहीं होने पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही टैक्सी परमिट व फिटनेस प्रमाण नहीं होने पर एक वाहन को जब्त कर यातायात थाना के सुपुर्द की गई।
इस दौरान उप निरीक्षक यातायात, शंकर पाल ने वाहन चालकों व वाहन मालिक को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों से अवगत कराते हुए समझाइश दी। पाल व जिला परिवहन अधिकारी एसबी रावटे ने बस चालकों को सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने को कहा, खिड़कियों में जाली होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया की बस में 2 शिक्षकों या शिक्षिकाओं को रहना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को घर छोड़ते समय दिशा का ध्यान रखे, घर के विपरीत ओर की सड़क में बच्चों को ना उतारे, बच्चों को स्वयं सड़क पार करने ना दे, यदि परिजन उन्हे लेने आए, तो बच्चों को परिजन के सुपुर्द करने के पश्चात एवं बच्चों के सड़क पार करने के बाद ही वाहन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा की स्कूल वाहनों की नियमित जांच की जायेगी, कमोबेशी पाए जाने पर जुर्माने के साथ ही कड़ी कायर्वाही होगी।