कलेक्टर ने फसल बीमा के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Posted On:- 2022-07-01



प्रचार रथ के माध्यम से किसानों को फसल बीमा का लाभ लेने हेतु किया जाएगा जागरूक

जशपुरनगर (वीएनएस)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2022 में कृषकों के मध्य जन जागरूकता तथा अधिक से अधिक कृषकों को बीमा आवरण का लाभ लेने केलिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज जिला कलेक्टोरेट के प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ 15 जुलाई 2022 तक जिले के सभी विकासखंडों के ग्राम पंचायतों हाट-बाजारों में घूम घूम कर फसल बीमा की योजना का प्रचार प्रसार करेगा। कलेक्टर ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से फसलों का बीमा कराने का आग्रह किया साथ ही योजना से जुडे सभी स्टेक होल्डर्स को समन्वय कर फसल बीमा सप्ताह के सफल संचालन व योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग के उप संचालक एम आर भगत भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल केलिए अधिसूचित फसल यथा सिंचित, असिंचित धान, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द फसल का बीमा कराया जा रहा है। इन फसलों का ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। यह बीमा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से की जाएगी। खरीफ फसल के लिए कृषक की ओर से देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। मक्का के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 30 हजार और किसान की ओर से देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 600 रुपए है। इसी प्रकार धान असिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 33 हजार व किसान की ओर से देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 660 रुपए, धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 43 हजार व किसान की ओर से देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 860 रुपए, उड़द के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 15600 हजार व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 312 रुपए, अरहर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 19560 रुपए देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 391.20 रुपए व मूंगफली के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 42000 व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 840 रुपए निर्धारित है। योजनांतर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से व अऋणी कृषक ऐच्छिक रूप से लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 नियत है। कृषक नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या पोस्ट आॅफिस के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। किसान अधिक जानकारी व समस्या निवारण के लिए कृषि विभाग, बीमा एजेंसी व अपने बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते है, साथ ही फॉर्ममित्र मोबाईल एप्प पर योजना की जानकारी या टोल फ्री नंबर 1800 209 5959 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।