विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर समय-सीमा में पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करें : कलेक्टर

Posted On:- 2022-07-05



बिना आधार के वन अधिकार मान्यता-पत्र से वंचित पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे पट्टे

जशपुरनगर (वीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जशपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विभिन्न ग्रामों में आयोजित भेंट-मुलाकात में पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की ओर से जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (वन) व समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति को दावेदारों से वन अधिकार के दावे प्राप्त करने केलिए विशेष ग्राम सभा आयोजन करने के निर्देश जारी किए है। ग्राम सभा में प्राप्त दावे अनुभाग स्तरीय वन समिति को अनुमोदन केलिए अग्रेषित किए जाएंगे। वन अधिकार के दावे प्राप्त करने केलिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन माह-जुलाई, 2022 के दूसरे सप्ताह में करने के लिए कहा गया है, साथ ही ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की ओर से वन अधिकार के प्राप्त प्रकरणों के स्वीकृत, निरस्तीकरण की समस्त प्रक्रिया व कार्यवाही की पृथक-पृथक नस्तियां व पंजियां संधारित किये जाने के निर्देश हैं। वन अधिकार अधिनियम के साक्ष्य संबंधी प्रावधानों की जानकारी के अभाव में अनेक दावेदार अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, ऐसे प्रकरणों में वन अधिकार समिति व स्थानीय अमले पटवारी व वनपाल को साक्ष्य प्रस्तुत करने में दावाकर्ताओं को अपेक्षित सहयोग किया जाएगा। पात्र हितग्राही जो पूर्व में आवेदन नहीं कर पाये हैं, उन्हें वन अधिकार पत्र प्रदान करने केलिए पंचायत स्तर पर मुनादी कराकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। व्यक्तिगत वन अधिकार के कुछ प्रकरणों में दावाकर्ताओं के काबिज वन भूमि से कम भूमि पर वन अधिकार मान्य किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल सत्यापन के आधार पर कार्यवाही की जाएगी व काबिज अनुरूप वन भूमि पर वन अधिकार पत्र जारी किया जाएंगे। साथ ही 31 मार्च, 2022 की स्थिति में निरस्त व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के सभी दावों को विशेष अभियान चलाकर अंतिम पुनविर्चार किया जाएगा तथा ग्राम सभा, अनुभाग व जिला स्तर से निरस्तीकरण की सूचना दी जाएगी। इसकेलिए ग्राम पंचायत और नगर पंचायत स्तर में 08 जुलाई 2022 तक वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित होगी, जहां प्राप्त प्रकरणों का अनुमोदन किया जाएगा। तदोपरांत जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होने वाले विशेष ग्राम सभा और वार्ड सभा में प्राप्त प्रकरणों का अनुमोदन कराकर प्रत्येक अनुभाग में 22 जुलाई, 2022 तक अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की जाएगी। प्राप्त प्रकरणों का अनुमोदन उपरांत 25 जुलाई, 2022 तक जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को सूची प्रकरण सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।