प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसान फसलों का बीमा करा योजना का ले सकते है लाभ

Posted On:- 2022-07-07



जशपुरनगर (वीएनएस)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2022 अंतर्गत किसान प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के प्रकोप से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति अपनी फसलों का बीमा कराकर योजना के माध्यम से ले सकते है। बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 निर्धारित है। उप संचालक कृषि विभाग ने बताया कि कृषकों को खरीफ फसल केलिए बीमा आवरण में सम्मिलित होने के लिए केवल 08 दिवस ही शेष है। उन्होंने जिलें के समस्त किसानों से योजना का लाभ लेने केलिए अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ मौसम वर्ष 2022 में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन फसलें अधिसूचित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलें के ऋणी व अऋणी किसान नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि व फसल बुवाई संबंधित आवश्यक दस्तावेज सहित पंजीकरण कराने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी सोसायटी, लोक सेवा केंद्र, पोस्ट आॅफिस से संपर्क कर फसल का बीमा करावा सकते है। कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 02 प्रतिशत है तथा शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार व राज्य शासन की ओर से किया जाएगा। ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर स्थानीय आपदा, फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर या कम वर्षा या विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण फसल न बोए जाने पर व फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान किया जाएगा। साथ ही अनवारी के आंकड़े इस योजना अंतर्गत दावा भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना ऋणी किसानों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी व ऋणी किसान जो उक्त योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार की ओर से जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षर सहित घोषण पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।