दुर्ग (वीएनएस)। चिखली गांव के तीन किसान भाइयों की करीब आठ एकड़ जमीन से जुड़े विवाद में दुर्ग न्यायालय ने चौहान हाउसिंग कंपनी के अजय चौहान का दावा खारिज कर दिया है। नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पंकज दीक्षित की अदालत ने 12 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। मामले में किसानों की ओर से अधिवक्ता उज्जवल पचकोड़े ने पैरवी की।
1.48 करोड़ रुपये के सौदे का दावा
मामला चिखली स्थित 8 एकड़ 2.5 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। अजय चौहान का दावा था कि किसानों के साथ 18 लाख 50 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन का सौदा तय हुआ था। इसके आधार पर उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए न्यायालय में दीवानी वाद दायर किया था। कथित सौदे की कुल राशि 1 करोड़ 48 लाख 37 हजार रुपये बताई गई, जबकि 3 लाख रुपये बयाना देने का दावा किया गया था।
अदालत में साबित नहीं हुए अहम दावे
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि जमीन का इकरारनामा और बयाना देने का दावा भरोसेमंद तरीके से साबित नहीं हो सका। वहीं, कंपनी जमीन की शेष राशि चुकाने की अपनी तैयारी भी साबित नहीं कर पाई। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने वादी अजय चौहान का दावा खारिज कर दिया।
तीन किसान भाइयों की ओर से पैरवी
इस मामले में चिखली निवासी किसान मुकेश साहू, कमल नारायण साहू और टेकू राम साहू प्रतिवादी थे। उनकी ओर से दुर्ग के अधिवक्ता उज्जवल पचकोड़े ने न्यायालय में पक्ष रखा। फैसले से जमीन के सौदे को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में तीनों किसानों को राहत मिली है।
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