बच्चों की सुरक्षा, उज्जवल भविष्य और जागरूकता का संदेश-कोरबा में सुरक्षित बचपन की पहल

Posted On:- 2026-10-31




कोरबा (वीएनएस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के संबंध में अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान “सुरक्षित बचपन अभियान” के प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। 

उक्त के परिपालन में आयोजित शिविर में सीमा प्रताप चन्द्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, हायर सेकेण्डरी स्कूल(सी.एस.ई.बी.)कोरबा में सम्मिलित होकर उनके द्वारा बच्चों को जागरूक करते हुए कहा गया कि बच्चों को न केवल अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए, बल्कि किसी परिचित व्यक्ति, पड़ोसी अथवा रिश्तेदार पर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार का लालच देकर, बहला-फुसलाकर अथवा किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वे उसके साथ न जाएँ। बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए तथा किसी भी असहज या संदिग्ध परिस्थिति में तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जागरूकता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। 

इसी कड़ी में उन्होंने यह भी कहा कि माता-पिता द्वारा बच्चों को डाँटना उनके प्रति चिंता, स्नेह एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आर्शिवाद स्वरूप है। बच्चों को माता-पिता की बातों को सकारात्मक रूप से समझना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में निराश होकर गलत कदम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जीवन अनमोल है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य एवं साहस के साथ करना चाहिए। उन्होने बताया कि 16-17 वर्ष की आयु जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस उम्र में प्रेम-प्रसंग जैसे रिश्तों के चलते घर से अन्यत्र किसी के साथ चले जाना कई बार अनजाने में कानूनी समस्याओं एवं आपराधिक प्रकरणों का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह उम्र प्रेम-प्रसंग में पड़कर अपने भविष्य को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने एवं अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण की है। बच्चों को भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्चों को शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि कोरबा जिले में बच्चों से संबंधित या पॉक्सो अधिनियम संबंधित एक भी मामला सामने न आए तथा किसी भी परिवार को किसी प्रकार के हृदय विदारक घटना का सामना न करना पड़े।



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