जिला शिक्षा कार्यालय में मद्यपान करने वाले 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित
Posted On:- 2022-07-09
निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारियों का मुख्यालय बीईओ कार्यालय जशपुर किया गया नियत
जशपुरनगर (वीएनएस)। कलेक्टर अग्रवाल के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने जिला शिक्षा कार्यालय में सामूहिक रूप से मद्यपान का सेवन करने वाले 6 कमर्चारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, रवि कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, संजीत बरवा सहायक ग्रेड- 03, निर्मल कुमार भगत वाहन चालक, शिवनाथ राम चौकीदार व शिवराम भगत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सिंटोगा की ओर से विगत दिवस कार्यालयीन कक्ष में सामूहिक रूप से शराब का सेवन किया जाना प्रदर्शित हो रहा है। उक्त सभी कर्मचारियों की ओर से मद्यपान का सेवन करना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। संबंधितों का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सवर्था विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसकेलिए संबंधित कर्मचारियों को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त सभी कर्मचारियों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।