बाग़बाहरा में नगरीय क्षेत्र में प्रदत्त नजूल की भूमि का सर्वे
Posted On:- 2022-07-09
इच्छुक पात्र हितग्राही 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का लाभ ले सकते लाभ
महासमुंद (वीएनएस)। नगरीय क्षेत्र में प्रदत्त नजूल की भूमि पर आवास बनाकर रह रहें ऐसे ईच्छुक पट्टाधारियों से जिन्होंने पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध में भू-स्वामी अधिकार हेतु आवेदन दिया है, उन्हें गाईड लाईन के आधार पर भू-स्वामी हक (मालिकाना हक) की समुचित कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में आज अनुविभागीय अधिकारी हरिशचंद बेहरा, हल्का पटवारी, कोटवार व नगर पालिका विभाग के संयुक्त दल की ओर से शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण का सर्वे व मापजोख किया गया। जिले के बागबाहरा नगरीय क्षेत्र वार्ड क्रमांक 01 भानपुर झलप रोड़ स्थित तहसील कार्यालय से नमन पेट्रोल पम्प तक सर्वेक्षण किया गया। जिसमें 38 अतिक्रमणकारी की ओर से मकान व दुकान निर्माण पाया गया।
इच्छुक पात्र हितग्राही शासन की योजनानुसार नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के तहत अतिक्रामकों के सहमत होने पर शासन की भूमि के गाईडलाईन अनुसार निर्धारित शुल्क लेकर व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। भूमि स्वामी हक में भूमि का मलिकाना हक दिया जाएगा। व्यवस्थापन केलिए सहमत न हो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए शासकीय भूमि से बेदखली की कार्यवही की जाएगी।