आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

Posted On:- 2025-04-22




उत्तर बस्तर कांकेर (वीएनएस)। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने से मृत्यु होने के एक प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। तहसील कांकेर के ग्राम पीढ़ापाल निवासी 40 वर्षीय सुमित्राबाई जैन की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित रामनाथ जैन को चार लाख रुपये की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।




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