जिला शिक्षाधिकारी ने देवसागर संकुल केंद्र के प्रभारी शिक्षक फिरतराम सायतोड़े को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन और कर्तव्य में लापरवाही के चलते उनके पद से हटा दिया है।
वहीं, जेवराडीह प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक कार्तिकेश्वर सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के उपनियम 9(1)(क) के तहत निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा प्रभारी विकासखंड स्रोत समन्वयक फणेन्द्र सिंह नेताम को भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की सख्त चेतावनी दी गई है। उनके खिलाफ भी एक आधिकारिक चेतावनी आदेश जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग की इस सख्ती ने अन्य शिक्षकों के लिए भी चेतावनी का काम किया है।
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