बिलासपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को नामंजूर कर दिया है। अब बघेल को कानूनी लड़ाई का सामना करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
भाजपा प्रत्याशी और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी। उन्होंने भूपेश बघेल पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में इस संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करने की दलील दी गई थी, लेकिन जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तालाब एवं डबरी में डूबने से मृत्यु...
प्रदेश सरकार के नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार आम जनता के समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक ...
सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आम नागरिकों के समस्याओं और मांगों के समयबद्ध निराकरण और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समाधान शिविर का ...
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की ...
ग्राम बोरीगारका निवासी कृषक दुर्गेश वर्षों से अपनी भूमि के कागजात को लेकर असमंजस में रहे। दुर्गेश के लिए “समाधान शिविर“ किसी वरदान से कम नहीं रहा। ...
संवाद से समाधान के महापर्व सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जनपद पंचायत अं.चौकी के चिल्हाटी कलस्टर में आयोजित समाधान शिविर ने ग्रामीण विकास और जनसरोकार...