महासमुंद (वीएनएस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के तत्वधान में जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा स्कूल काॅलेज, छात्रावास तथा पंचायतों में जाकर शिविर के माध्मय से छात्राओं एवं नागरिकों को अलग अलग कानून के विषयों पर अधारित सरल कानूनी शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव की आफरीन बानो ने अपने विज्ञप्ति में बताया कि प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी द्वारा बीटीआई रोड स्थित अनुसूचित जाति जनजाति बालक प्री मैट्रिक छात्रावास में छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे टोनही प्रताड़ना अधिनियम, यातायात अधिनियम, बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, पाक्सों एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) तथा मोबाईल एवं साइबर से सर्तकता की जानकारी के साथ-साथ छात्राओं द्वारा उत्सुकता से पूछे गए प्रश्नों पर जानकारी दी गई। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए वाले सलाह एवं सहायता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
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