सारंगढ़ बिलाईगढ़ (वीएनएस)। कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़ के द्वारा सुरक्षा एवं दुर्घटना में नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रद्वप्ता शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिला में भारी वाहनो के प्रवेश पर प्रतिबंध समय निर्धारित किया गया था, को धान खरीदी केन्द्रों पर कृषको को धान बेचने में असुविधा को देखते हुए अपने निवास से 20-35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड धान लोड से सबंधित वाहनो को विधिक दस्तावेजो के साथ परिवहन करने हेतु समय प्रातः 10 से 10.30 बजे तक एवं शाम 4 से 5.30 बजे तक की अवधि को छोडकर शेष अवधि विक्रय केन्द्र तक परिवहन करने हेतु छूट दी जाती है।
भारी वाहनो पर पहले का प्रतिबंध यथावत
भारी वाहनो पर प्रतिबंध पूर्ववत प्रात 7 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश यात्री बसो पर लागू नही होगा।
जिले में धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज ग्राम बीजाभाट, सरदा ए...
रेवेंद्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, ढोलिया (बेमेतरा) में कृषि विद्यार्थियों के कौशल विकास एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा...
छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति निर्धारित की ...
बेमेतरा जिले में कुल 10 प्रदूषण जांच केन्द्र (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय जिले में बढ़ती वाहनों की संख्या ...
आयुक्त नगर निगम चिरमिरी से मिली जानकारी के अनुसार दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में “लाखों की लागत से बने पार्क बदहाली का शिकार” शीर्षक से प्रकाशित स...
निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत द्वितीय सप्ताह में प्राप्त दावा-आपत्तियों के संबंध में मान्यत...