'फॉर्च्यून एलिमेंट्स' के प्रमोटर ने छापा भ्रामक विज्ञापन, रेरा ने ठोका 10 लाख का जुर्माना

Posted On:- 2026-02-20




रायपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए बिलासपुर के बोदरी स्थित ‘फॉर्च्यून एलिमेंट्स’ परियोजना के प्रवर्तक पवन अग्रवाल पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

उक्त परियोजना का पंजीयन एक प्लॉटेड परियोजना के रूप में किया गया है। किंतु प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रमोटर द्वारा परियोजना का प्रचार हाउसिंग परियोजना के रूप में किया जा रहा था, जो कि पंजीकृत विवरण के विपरीत एवं भ्रामक है।

रेरा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि कोई प्रवर्तक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा परियोजना से संबंधित गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकरण परियोजना के पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पंजीयन निरस्तीकरण सहित अन्य दंडात्मक कदम शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रवर्तक के लिए यह अनिवार्य है कि वह परियोजना का विकास एवं प्रचार स्वीकृत योजना, ले-आउट, विनिर्देश तथा पंजीयन के समय दी गई जानकारी के अनुरूप ही करे। इन प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार या परिवर्तन उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

प्राधिकरण ने उक्त उल्लंघन को गंभीर मानते हुए प्रवर्तक पर 10 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया है तथा निर्देश दिया है कि संबंधित हाउसिंग क्षेत्र परियोजना का विधिवत पंजीयन कराया जाए।

सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण प्रिंट, डिजिटल एवं अन्य विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित रियल एस्टेट परियोजनाओं के विज्ञापनों की सतत निगरानी कर रहा है। किसी भी प्रकार के भ्रामक अथवा पंजीकृत विवरण के विपरीत विज्ञापन पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण ने सभी प्रवर्तकों को निर्देशित किया है कि वे परियोजना से संबंधित विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री में केवल पंजीकृत विवरण का ही उपयोग करें तथा रेरा अधिनियम एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।



Related News
thumb

सामान्य सभा की बैठक 24 को

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी की अध्यक्षता में जिला पंचायत कांकेर के सामान्य सभा की बैठक 24 अप्रैल शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला प...


thumb

बस्तर मुन्ने और नियद नेल्लानार 2.0 के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक...

बस्तर मुन्ने’ कार्यक्रम एवं ’नियद नेल्लानार 2.0’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत के सभाकक्ष में आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई...


thumb

एसआईएस लिमिटेड द्वारा जिले में सुरक्षा जवान भर्ती शिविर

जिले में एसआईएस लिमिटेड द्वारा 16 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा जवानों के पंजीय...


thumb

प्रवासी मजदूरों को 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेण्डर प्रदान करने के...

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रवासी मजदूरों को 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी...


thumb

अंतिम पात्र-अपात्र सूची जारी

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर राजनांदगांव में केसवर्कर के 1 पद, बहुद्देशीय कर्मचारी व रसोईया के 1 पद पर भर्ती के लिए प्राप्त...


thumb

दृष्टिबाधित छात्र कीर्तन निषाद को उच्च शिक्षा हेतु मिला नि:शुल्क मो...

समाज कल्याण विभाग द्वारा दृष्टिबाधित छात्र कीर्तन निषाद को उच्च शिक्षा में डिजिटल सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से नि:शुल्क मोबाइल उपलब्ध कराया गय...