नई दिल्ली(वीएनएस)।दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजी से लोकप्रिय हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिबंधित एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया।CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की ओर से दायर याचिका पर सुननाई करते हुए न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि दूसरे पक्ष की बात सुनना भी जरूरी है।कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित करने को चुनौती
दिपके ने हाई कोर्ट में CJP के एक्स खाते को प्रतिबंधित किए जाने के लिए केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रतिबंध का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "आपकी दलीलों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उन सभी पर विचार करना आवश्यक है। दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद उन पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा। ये दूरगामी मुद्दे हैं। इनके व्यापक परिणाम होंगे।"
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे दिपके
बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने उस आदेश की समीक्षा का आदेश दिया है, जिसके तहत एक्स अकाउंट प्रतिबंध किया गया है।कोर्ट ने कहा कि संबंधित नियमों के अनुसार समीक्षा समिति को हर 2 महीने में बैठक करनी होती है। समिति प्रतिबंध आदेश के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अधिकृत है।
कोर्ट ने कहा कि दिपके भारत में नहीं हैं, इसलिए वे समिति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का अनुरोध कर सकते हैं।
16 मई को बना था अकाउंट
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग को 'कॉकरोच' कहा था, जिसके विरोध स्वरूप 16 मई को CJP का एक्स अकाउंट बना। इसने मात्र कुछ दिन में 1.30 करोड़ फॉलोअर्स बना लिए। हालांकि, केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा बताकर प्रतिबंधित कर दिया।
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