पंजीकृत श्रमिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य

Posted On:- 2026-07-13




जशपुरनगर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। 

कलेक्टर रोहित व्यास ने संबंधित अधिकारियों को जिले में शिविर आयोजित कर श्रमिकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया की जानकारी देने तथा उनके पंजीयन संबंधी आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। ताकि कोई भी पात्र श्रमिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी प्रारंभ होने से पहले पंजीकृत श्रमिकों के रिकॉर्ड को आधार कार्ड के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी विकास खंडों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में श्रमिकों के पंजीयन कार्ड में दर्ज नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक विवरणों का आधार कार्ड के अनुसार संशोधन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निर्धारित शिविर स्थल अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में उपस्थित होना होगा। वहां सीएससी संचालक (वीएलई ऑपरेटर) द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन अपडेटेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्यापन उपरांत श्रमिकों की जानकारी आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुरूप अद्यतन की जाएगी।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत श्रमिकों के हिंदी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का संशोधन किया जाएगा। इससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक एवं अद्यतन होगा, जिससे भविष्य में आधार आधारित ई-केवाईसी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण अधिक पारदर्शी एवं सुगम हो सकेगा। संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की स्पष्ट प्रति, श्रमिक का सहमति पत्र, ई-साइन तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद प्रत्येक हितग्राही को एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाया जा सकेगा।

श्रम विभाग ने जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने अभिलेखों का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन अवश्य करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा के बिना शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक जिला श्रम कार्यालय, जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, निकटतम चॉइस सेंटर (सीएससी) अथवा लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।




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