धमतरी (वीएनएस)। राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) खण्ड 6-4 के प्रावधानों के तहत डूबने से हुई मृत्यु के प्रकरण में मृतिका के निकटतम परिजन के लिए चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुरा, तहसील खरोरा, जिला रायपुर निवासी दुर्गेश्वरी सिन्हा की 4 सितंबर 2023 को नहर के पानी में डूबने से दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच तहसीलदार खरोरा द्वारा की गई तथा जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तिल्दा-नेवरा ने मृतिका के निकटतम रिश्तेदार को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) खण्ड 6-4 के प्रावधानों के अनुसार मृतिका के पिता एवं आवेदक केशव सिन्हा, निवासी ग्राम सिलघट, तहसील भखारा, जिला धमतरी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
यह सहायता राशि दैवीय विपत्तियों के अंतर्गत डूबने से मृत्यु होने की स्थिति में प्रदत्त राहत मद से उपलब्ध कराई जाएगी। शासन की इस सहायता का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
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