फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक

Posted On:- 2026-07-15




राजनांदगांव (वीएनएस)।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2026 में खरीफ फसलों के फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण जिले में कम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषकों का भू-धारक अथवा बटाईदार के रूप में पंजीयन किया जाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, मूंगफल्ली, अरहर, उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते है।

खरीफ 2026 के लिए जिले में फसलवार बीमांकित व ऋणमान राशि एवं किसान की देय प्रीमियम राशि जारी की गई है। कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 2 प्रतिशत है। धान सिंचित के लिए बीमांकित राशि 66000 रूपए प्रतिहेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 1320 रूपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए बीमांकित राशि 49500 रूपए प्रतिहेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 990 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए बीमांकित राशि 52800 रूपए प्रतिहेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 1956 रूपए प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए बीमांकित राशि 55000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 1100 रूपए प्रति हेक्टेयर, मूंगफल्ली के लिए बीमांकित राशि 46200 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 924 रूपए प्रति हेक्टेयर, अरहर के लिए बीमांकित राशि 44000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 880 रूपए प्रति हेक्टेयर, उड़द के लिए बीमांकित राशि 33000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 660 रूपए प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए बीमांकित राशि 31900 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 638 रूपए प्रति हेक्टेयर, कोदो के लिए बीमांकित राशि 24200 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 484 रूपए प्रति हेक्टेयर, कुटकी के लिए बीमांकित राशि 24200 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 484 रूपए प्रति हेक्टेयर, रागी के लिए बीमांकित राशि 27500 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 550 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।

अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए ऋणी कृषक स्वीकृत व नवीनीकृत मौसमी कृषि ऋण के आधार पर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से एवं अऋणी कृषक बोवाई प्रमाण पत्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर लोक सेवा केन्द्रों व बैंक के माध्यम से अथवा स्वयं फार्मर एप से पंजीयन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते है। आवेदन के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2 की कॉपी), बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता नबंर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बोवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार का घोषणा पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उप संचालक कृषि  टीकम सिंह ठाकुर ने विभागीय मैदानी अमलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जानकारी देने के निर्देश दिए है। उन्होंने किसानों से फसलों को मौसम की प्रतिकूलता से सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित तिथि के पूर्व फसलों का बीमा कराने की अपील की है। किसान समिति, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, फार्मर एप से भी फसलों का बीमा करा सकते है।



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