कोंडागांव (वीएनएस)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के मार्गदर्शन में शासकीय एकलव्य बालक छात्रावास में अधिकार मित्र एवं पुलिस विभाग के संयुक्त में विधिक एवं साइबर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, विधिक सहायता एवं साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक करना रहा।
शिविर में अधिकार मित्र धनबती कोर्राम द्वारा विद्यार्थियों को भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त विधिक संरक्षण के संबंध में सरल भाषा में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होने अथवा उसके अधिकारों का हनन होने की स्थिति में वह कानून की सहायता ले सकता है।
विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विशेष जानकारी देते हुए बताया गया कि पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकार एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनों के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), बाल श्रम, बाल तस्करी तथा बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में बिना भय के अपने अभिभावक, शिक्षक, पुलिस अथवा संबंधित विधिक सेवा संस्था को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।
पुलिस विभाग द्वारा विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए। फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से संपर्क, ऑनलाइन गेमिंग एवं ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी एवं पासवर्ड साझा करने से होने वाले नुकसान के संबंध में विस्तार से समझाया गया। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने विधिक एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका अधिकार मित्र एवं पुलिस विभाग द्वारा सरल भाषा में समाधान किया गया। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, कानून का पालन करने तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने प्राप्त जानकारी को अपने दैनिक जीवन में अपनाने तथा अपने साथियों एवं परिवार के सदस्यों को भी विधिक एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। शिविर में छात्रावास के अधिकारी-कर्मचारी, अधिकार मित्र, पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे।
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