धमतरी (वीएनएस)। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत धमतरी जिले के मृतक मछुआरे स्वर्गीय संतुराम ढीमर की पत्नी एवं नामित उत्तराधिकारी मनटोरा बाई ढीमर को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीमा दावा स्वीकृत होने के बाद PMMSY GAIS Insurance Cell, NFDB, हैदराबाद द्वारा यह राशि उनके बैंक खाते में जमा की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सत्यवती मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ग्राम अंवरी, विकासखंड कुरूद के सक्रिय सदस्य स्वर्गीय संतुराम ढीमर, पिता स्वर्गीय भुखऊराम ढीमर की 27 जुलाई 2023 को चलती ट्रेन से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके परिवार को योजना के तहत बीमा सहायता दिलाने के लिए मत्स्य पालन विभाग के संचालनालय एवं जिला स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों ने लगभग ढाई वर्षों तक आवश्यक प्रक्रिया और दावा संबंधी कार्यवाही के लिए प्रयास किए। इन प्रयासों के बाद मृतक की पत्नी को बीमा राशि प्राप्त हुई।
मृत्यु एवं स्थायी दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये की सहायता
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआरों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निःशुल्क दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया है। इस योजना में मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े पात्र मछुआरों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, बीमित मछुआरे की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में नामित उत्तराधिकारी या बीमित व्यक्ति को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये तथा चिकित्सा व्यय के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है।
इस योजना के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में मछुआरा परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने और उनके सामने उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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