रायपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग के सहायक संपदा प्रबंधक मुखीराम ध्रुवे को नगदी लेन-देन का मामला प्रकाश में आने पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग के सहायक संपदा प्रबंधक मुखीराम ध्रुवे द्वारा अपने कार्यालय में हितग्राहियों के प्रकरण को रोककर नगदी लेन-देन का समाचार निजी टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था।
आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सहायक संपदा प्रबंधक श्री ध्रुवे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री ध्रुवे का मुख्यालय मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स संघ के संरक्षक विष्णुदेव साय से रायपुर लोकसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के ...
राज्य शासन ने अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र के अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयासों के लिए यतियतन लाल सम्मान वर्ष 2024 हेतु 03 अक्टूबर 202...
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 की अंतिम प्रावीण्य सूची जारी कर दी है। यह सूची मण्डल की आधिकार...
राज्य शासन ने सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयासों के लिए पं. रविशंकर शुक्ल सम्मान वर्ष 2024 हेतु 03 अक्टूबर 2024 शाम 5.30...
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम छरछेद में हुए जघन्य हत्याकांड पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिव...