रायगढ़ (वीएनएस)। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), समस्त देशी कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2घघ कंपोजिट) एवं समस्त विदेशी/प्रीमियम मदिरा(एफ.एल.1 घघ), समस्त विदेशी कम्पोजिट मदिरा (एफ.एल.-1 घघ कम्पोजिट) दुकानों, देशी मदिरा भंडारण भंडागार, समस्त होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3), शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.3 क) एवं समस्त देशी/देशी कम्पोजिट अहाता, समस्त विदेशी/विदेशी कम्पोजिट अहाता को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित करते हुए आदेश जारी किया है। उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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बर्ड फ्लू नियंत्रण के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत नगर निगम क्षेत्र में जांच दल द्वारा पोल्ट्री पदार्थों के विक्रय और उपयोग के संबंध में पोल्...