जांजगीर-चांपा (वीएनएस)। नगर पालिका व् त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु आज छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड क्रमांक 05 एवं वार्ड क्रमांक 10 में मास्ट...
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दो व्यक्तियों को जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में बुधवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम के रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी...
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए गठित मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 और 7 फरवरी को दो-दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रशि...
नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जा रहे तीन डीजे वाहनों को जप्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। बुधवार को कलेक्टर विनय कु...
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बुधवार को पिटियाझर मंडी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौ...