निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू

Posted On:- 2025-01-20




जिले के पांचों नगरीय निकाय में 11 फरवरी को होगा चुनाव

गरियाबंद (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नगरीय निकाय एवं  त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा आज जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश सहित गरियाबंद जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जारी कार्यक्रम अनुसार जिले के पांचों नगरीय निकाय में 11 फरवरी को चुनाव होगा। 

इसी प्रकार पंचायत निर्वाचन अंतर्गत गरियाबंद, मैनपुर ब्लॉक में 17, छुरा में 20 एवं फिंगेश्वर, देवभोग में 23 फरवरी को मतदान होगा। इस संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गया है। इसके मद्देनजर जिले में निष्पक्षता और सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी समय-सीमा में सभी तैयारी सुनिश्चित करें। निर्वाचन की सभी तैयारियां कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने मतदान दल का गठन, मतदान अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मतपत्र मुद्रण, प्रुफ रीडिंग, शिकायत सेल का गठन, नियंत्रण कक्ष, मीडिया एवं व्यय मॉनिटरिंग इकाई का संचालन, निर्वाचन सामग्री, वितरण, वापसी, ईवीएम कमिशनिंग, मतगणना की तैयारी सहित मतदान केन्द्रों में जरूरी व्यवस्था से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित रिटर्निंग अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। 

कलेक्टर अग्रवाल ने बैठक में बताया कि इस बार नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम मशीन के माध्यम से होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मत पेटियों में वोट डाले जायेंगे। उन्होंने इसकी भी तैयारी अच्छे से करने के लिए पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये। साथ ही मास्टर ट्रेनरों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कर्मचारियों की ट्रेनिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नाम निर्देशन की आवश्यक तैयारी करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नामांकन स्थल का चयन कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही नामांकन के दौरान कोई भी त्रुटि न हो इसकी भी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। कलेक्टर ने निर्वाचन के दौरान दिये गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने तथा मतदान दलों का ट्रेनिंग के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिये।




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