बेमेतरा (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन घोषणा की तिथि 20 जनवरी 2025 से लेकर निर्वाचन समाप्ति तक कोई भी राजनैतिक दल के नेता, मंत्री, या सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी शासकीय या अर्द्धशासकीय विश्राम गृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में राजनैतिक उद्देश्यों से ठहरने या चुनाव प्रचार-प्रसार करने का अधिकार नहीं रखेंगे।
पात्रतानुसार और उपलब्धतानुसार उन्हें विश्राम गृहों में ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु इसके लिए निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसके अंतर्गत भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, और ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि लेकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा, और कॉल के शुल्क की तुरंत वसूली की जाएगी। ठहरने वाले का नाम, पता और ठहरने का प्रयोजन एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। साथ ही, आगन्तुकों का पूरा विवरण भी संधारित किया जाएगा। यह जानकारी निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक या पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
शासकीय विश्राम भवनों और गेस्ट हाउस का आरक्षण जिला मुख्यालय में जिला सत्कार अधिकारी द्वारा और अन्य स्थानों पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा। आरक्षण में प्राथमिकता निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को दी जाएगी। निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए विश्राम गृहों में सदैव कक्ष आरक्षित रखे जाएंगे। इसके पश्चात् कक्ष उपलब्ध होने पर अन्य लोगों को स्थान आबंटित किया जा सकेगा। यह आदेश बेमेतरा जिले में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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