जांजगीर-चांपा (वीएनएस)। आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की घोषणा की जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए जिला जांजगीर-चांपा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लायसेंस शुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान कतिपय लायसेंस धारियों द्वारा लायसेंस शुदा हथियारों, शस्त्रों का विधि विरूद्ध प्रयोजन के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। अतः उन्हें संबंधित थानों में जमा करने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतएव कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान स्वतंत्र, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के समस्त लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करने कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 प्रक्रिया के अवसान तक प्रभावशील रहेगा।
आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड क्रमांक 05 एवं वार्ड क्रमांक 10 में मास्ट...
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दो व्यक्तियों को जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में बुधवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम के रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी...
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए गठित मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 और 7 फरवरी को दो-दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रशि...
नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जा रहे तीन डीजे वाहनों को जप्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। बुधवार को कलेक्टर विनय कु...
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बुधवार को पिटियाझर मंडी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौ...