कांकेर (वीएनएस)। खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कांकेर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्रीमती जागृति साहू और श्रीमती दीपा निषाद को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त दोनों लिपिकों के द्वारा पेंशन प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब कर पैसे की मांग करने, पैसे की लेनदेन करने के वार्तालाप का ऑडियो वायरल होने एवं जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) 1 (क) के विपरीत पाए जाने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कांकेर की सहायक ग्रेड-02 श्रीमती जागृति साहू और श्रीमती दीपा निषाद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन की अवधि में श्रीमती जागृति का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानुप्रतापपुर और श्रीमती दीपा का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नरहरपुर में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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