नारायणपुर (वीएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए नारायणपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को आयुध अधिनिमय 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत् निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा करेें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र जिला नारायणपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगें ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों के दुरूपयोग होने से रोका जा सके। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगें।
इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, नारायणपुर के कक्ष क्र. 25 में लायसेंस शाखा में दिया जाएगा। जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए नारायेणपुर जिला के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र (बिंदु क्र. 03 के लायसेंस को छोड़कर) के शस्त्र लायसेंस निलंबित की जाती है। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे, कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
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