पंचायत चुनाव: सभा रैली और जुलूस प्रतिबंधित

Posted On:- 2025-01-21




जिले के अंदर अस्त्र-शस्त्र लेकर घुमना भी प्रतिबंधित

नारायणपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जनवरी को नगरीय निकाय निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही नारायणपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 163 के तहत्  प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया है कि नारायणपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार की घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली जुलूस एवं अन्य स्थानों नहीं चलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है। ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेगा। वृद्ध, दिव्यांग लाठी की सहायता से ही चल पाने वाले व्यक्ति उक्ताशय हेतु अपवाद होंगे।

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और नहीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या अस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्त्ति, दल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में सम्बंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से नारायणपुर जिला में निर्वाचन कार्य संपन्न होते तक की अवधी तक के लिए प्रभावशील होगा।



Related News
thumb

बर्डफ्लू रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण के टीम गठित

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़ के निर्देश एवं कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन पर उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें बीजापुर द्वारा सर्वेक्षण...


thumb

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) से मतदान के लिए हुआ मीडिया वर्कश...

रिटर्निंग ऑफिसर जागेश्वर कौशल एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल की उपस्थिति में मीडिया प्रतिनिधियों का जिला स्तर पर ईव्हीएम मशीन से ...


thumb

त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में सेक्टर अधिकार...

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला पंचायत सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव 2024-25 के लिए नियुक...


thumb

निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं के लिए बनाए गए सुविधा केंद्र

जिले के नगरीय निकायों में निर्वाचन ड्यूटी पर कार्यरत मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों और निर्वाचन कार्य में संलग्न अन्य कर्मियों के लिए निर्वाचन कर्त...


thumb

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर पटवारी दुष्यंत कुमार कुर्रे तत्काल न...

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दुष्यंत कुमार कुर्रे, पटवारी (पहन 20) तहसील बरमकेला को निर्वाचन संबंधित कार्य हेतु ड्यूटी लगाई गई थी, निर्वाच...


thumb

कक्षा 5वीं 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा की सभी तैयारी करें सुनिश्चित...

कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ...